Palanhar Yojana 2024: अनाथ बच्चों को मिलेंगे 2500 रुपये प्रतिमाह,यहां जानें पूरी प्रक्रिया

Rajashthan Palanhar Yojana 2024: राजस्थान राज्य सरकार ने एक नयी पहल शुरू की है जिसके अंतर्गत सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की है|इस योजना का नाम Rajashthan Palanhar Yojana है, जिसके अंतर्गत राजस्थान सरकार राज्य के अनाथ बच्चों के लिए कुछ खास कदम उठाया है|Palanhar Yojana के तहत राज्य सरकार द्वारा अनाथ बच्चों को हर महीने वित्तीय मदद प्रदान की जाएगी जिससे अनाथ बच्चें अपना भरण पोषण कर पायें| इसके अलावा Palanhar Yojana के मदद से अनाथ बच्चों को कपड़े, स्वेटर और जूते आदि के लिए अलग से साल भर में वित्तीय मदद दी जाएगी|

राजस्थान सरकार ने इस योजना के द्वारा एक सराहनीय काम किया है| आज हम आपको अपने इस लेख द्वारा Rajashthan Palanhar Yojana के बारे में पूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक बताते हैं कि Rajashthan Palanhar Yojana क्या है|इस योजना से अनाथ बच्चों को क्या-क्या लाभ मिल सकेंगे? और राजस्थान पालनहार योजना में आवेदन कैसे किया जाता है?

Palanhar Yojana 2024 Overview

योजना का नामराजस्थान पालनहार योजना
योजना शुरू की ?राजस्थान सरकार ने
राज्यराजस्थान
लाभार्थीराजस्थान के अनाथ बच्चे
लाभराज्य सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता
आधिकारिक वेबसाइटhttps://sje.rajasthan.gov.in/

Rajashthan Palanhar Yojana क्या है ?

राजस्थान राज्य सरकार ने Rajasthan Palanhar Yojana को शुरू किया है| इस योजना के अंतर्गत राज्य के अनाथ बच्चों को उन्ही के परिचित या उनके रिश्तेदारों को जो उन्हें अपने साथ रख सकें उन लोगो को अनाथ बच्चों का पालनहार बनाकर हर माह बच्चों के पालन पोषण के लिए 1500 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी| इसके अलावा अनाथ बच्चों के लिए साल भर में 2000 रुपये अलग से उनके स्वेटर, कपड़े, जूते आदि के लिए प्रदान किये जायेंगे| Rajasthan Palanhar Yojana की मदद से सरकार इन अनाथ बच्चों के लिए अच्छा भोजन, शिक्षा, कपड़े आदि भी ब्यवस्थित कराएगी| Rajasthan Palanhar Yojana को हर वर्ष Renew किया जाता है|

Rajasthan Palanhar Yojana के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद

अनाथ श्रेणी के लिए

  • जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक 1500 रुपये प्रतिमाह
  • 6 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र तक 2500 रुपये प्रतिमाह

अन्य श्रेणी के लिए

  • जन्म से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक 500 रुपये प्रतिमाह
  • 6 वर्ष के 18 वर्ष की उम्र तक 1000 रुपये प्रतिमाह

(राजस्थान सरकार द्वारा इन अनाथ बच्चों को 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक आंगनबाड़ी स्कूल भेजना अनिवार्य है और 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक स्कूल भेजना अनिवार्य किया गया है)

राजस्थान पालनहार योजना के द्वारा सरकार इन अनाथ बच्चों को जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु तक हर महीने 500 रुपये और 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये की वित्तीय मदद प्रदान की जाएगी|

Rajasthan Palanhar Yojana के उद्देश्य

Rajasthan Palanahar Yojana के द्वारा जिन बच्चों के माता पिता नहीं है, जिस कारण इन बच्चों को बहुत सी समस्याओ का सामना करना पड़ता है| बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ जाता है और अपना पेट भरने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है| अनाथ बच्चों की इस समस्या में कोई भी उनका परिचित या रिश्तेदार सहायता करने के लिए आगे नहीं आते हैं|

ऐसे में इन अनाथ बच्चों को उनके पालन पोषण के लिए राजस्थान सरकार ने Rajasthan Palanahar Yojana को लागु किया है|योजना के अंतर्गत राज्य सरकार अनाथ बच्चों के नजदीकी रिश्तेदार जो उन्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार हों उनको पालनहार बनाकर इन बच्चों के कपड़े, भोजन, शिक्षा आदि के लिए हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान करती है|

Rajasthan Palanhar Yojana 2024 के लाभ एवं विशेषताएँ

  • राजस्थान पालनहार योजना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गयी है |
  • Rajasthan Palanhar Yojana का संचालन सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है |
  • इस योजना के तहत राज्य के अनाथ बच्चों को हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है |
  • राजस्थान पालनहार योजना के तहत अनाथ श्रेणी के बच्चों को जन्म से 6 वर्ष की उम्र तक 1500 रुपये महीना दिया जाता है | तथा 6 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र तक 2500 रुपये महीना राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है |
  • इस योजना के तहत अन्य श्रेणी के बच्चों को जन्म से 6 वर्ष की उम्र तक 500 रुपये हर महीने और 6 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र तक 1000 रुपये राज्य सरकार प्रदान करती है |
  • इसके अलावा कपड़े, जूते, स्वेटर, आदि खरीदने के लिए सालाना 2000 रुपये की धनराशि अलग से प्रदान की जाती है |
  • इस योजना से राज्य के अनाथ बच्चों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनने में सहायता मिल सकेगी|

Rajasthan Palanhar Yojana में बच्चों के लिए पात्रता

  • इस योजना में आवेदन करने वाले बच्चे राजस्थान के स्थायी निवासी होने चाहिए |
  • जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हो |(अनाथ बच्चे)
  • न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दंड / आजीवन कारावास की सजा प्राप्त माता-पिता की संतान |
  • निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संतानें |
  • नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संतानें |
  • पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे |
  • जिन बच्चों के माता-पिता एड्स से पीड़ित हों |
  • विकलांग माता-पिता के बच्चे |
  • कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे |
  • तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला के बच्चे |
  • एक परिवार से अधिकतम तीन बच्चे इस योजना के लिए पात्र हैं |

Rajasthan Palanhar Yojana में पालनहार के लिए पात्रता मानदंड (Eligibility)

Rajasthan Palanhar Yojana में जो भी व्यक्ति इन अनाथ बच्चों के पालनहार की जिम्मेदारी लेता है उसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा निम्न पात्रताएं राखी गई हैं|

  • राजस्थान पालनहार योजना में केवल राजस्थान के ब्यक्ति ही आवेदन कर सकता है |
  • इस योजना में आवेदन करने वाले आवेदक की आय सालाना 120000 से अधिक नहीं होनी चाहिए |
  • देखभाल करने वाले पालनहार को यह सुनिश्चित करना होगा कि, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चे आंगनबाड़ी में जाएँ |
  • बच्चे की उम्र 6 वर्ष की होने पर, उसे स्कूल में नामांकन करवाना होगा |
  • बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए |

Rajasthan Palanhar Yojana के लिए जरुरी दस्तावेज

  • मूल निवास प्रमाण पत्र |
  • अनाथ बच्चे के माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र |
  • आजीवन कारावास की सजा पाने वाले माता पिता के लिए प्रमाण पत्र |
  • माता-पिता का तलाक प्रमाण पत्र |
  • पुनर्विवाह से सम्बंधित प्रमाण पत्र |
  • अगर बच्चे के माता पिता को एड्स है, तो राजस्थान एड्स नियंत्रण सोसायटी से प्रमाण पत्र |
  • अगर बच्चे के माता-पिता विकलांग हैं, तो चिकित्सा विभाग से विकलांगता प्रमाण पत्र |
  • कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के लिए चिकित्सा विभाग से प्रमाण पत्र |
  • पालनहार का आधार कार्ड
  • पालनहार का मतदाता पहचान पत्र
  • राशन कार्ड
  • भामाशाह कार्ड
  • माता-पिता का आय प्रमाण पत्र
  • बच्चे का आधार कार्ड
  • आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • स्कूल में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र
  • पालन पोषण प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • मोबाइल नंबर

Rajasthan Palanhar Yojana में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

  • Rajasthan Palanhar Yojana में आवेदन करने के लिए सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ|
  • उसके बाद SJMS Portal पर क्लिक करें|
  • यहाँ पर अगर आप New User हैं, तो यहाँ पर register कर लें|
  • और यदि आप यहाँ पर पहले से register हैं, तो Login पर क्लिक करें|
  • यहाँ पर SSO ID और Password डालकर Login कर लें|
  • उसके बाद यहाँ Dashboard पर पालनहार योजना के icon पर क्लिक करें|
  • अब आपके सामने नया पेज खुलकर आएगा, यहाँ पर अपने आधार कार्ड को verify कर लें|
  • आधार के verification के बाद Palanhar Registration Application Form खुलकर आ जायेगा|इस Application Form के अंदर अपनी सभी आवश्यक जानकारियों को भरें और सबमिट पर क्लिक कर दें|
  • उसके बाद बच्चे को जोड़ने के लिए Add Child के बटन पर क्लिक करें|
  • अब Add New Child के पेज पर आधार नंबर दर्ज करें और validate button पर क्लिक करें|
  • और बच्चे के आधार का वेरिफिकेशन Fingerprint या फिर OTP के माध्यम से कर लें|
  • उसके बाद Add Child के पेज पर बच्चे की सभी जानकारियों को भरें, और सबमिट पर क्लिक कर दें|
  • अब अगर आप दूसरे बच्चे के नाम को जोड़ना चाहते हैं, तो Add New Child Detail में बच्चे के आधार नंबर डालें और उसे जोड़ें|
  • उसके बाद View Application पर क्लिक करके Final Submit बटन पर क्लिक कर दें|
  • Final Submit पर क्लिक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन BSSO को Forward हो जाता है|

Rajasthan Palanhar Yojana में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?

  • इस योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट से इस योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर लें |
  • उसके बाद इस आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारियों को भरें |
  • अब इस आवेदन फॉर्म के साथ अपने सभी दस्तावेजों को यहाँ पर अटैच करें |
  • उसके बाद इस आवेदन फॉर्म को विभागीय जिलाधिकारी के पास या फिर सम्बंधित विकास अधिकारी के पास या फिर ई मित्र कियोस्क केंद्र में जाकर जमा करें
  • इस तरह से आपका इस योजना में आवेदन कर सकते हैं |

FAQ

Q1. Rajasthan Palanhar Yojana के तहत राजस्थान सरकार ने अनाथ बच्चों को कितनी रुपये की आर्थिक मदद प्रदान करती है ?

  •  जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक 1500 रुपये प्रतिमाह 
  •  6 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र तक 2500 रुपये प्रतिमाह

Q2. Rajasthan Palanhar Yojana में आवेदन करने के लिए बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए ?

Rajasthan Palanhar Yojana में आवेदन करने के लिए बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए|

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